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पेपर लीक मामले में 10 साल की सज़ा व 10 करोड़ जुर्माना का होगा प्रावधान

पेपर लीक पर संशोधित बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूर

नई दिल्ली। पेपर लीक विवाद और छात्रों के जारी आंदोलन के बीच शुक्रवार को केंद्र सरकार ने दो मोर्चों पर एक साथ सक्रियता दिखाई है. एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठकों के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई जिसमें संसोधित पेपर लीक बिल के मसौदे पर चर्चा पर चर्चा हुई और उसे मंजूरी दी गई. वहीं दूसरी ओर, आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बातचीत हुई. कैबिनेट बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को और सख्त बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई. सरकार अगले सप्ताह मानसून सत्र के दौरान इस संशोधित विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी में है. पेपर लीक माफियाओ के ख़िलाफ़ कड़े प्रावधान होंगे. स्पेशल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट लीगल बैकिंग मिलेगी और फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट को यह अधिकार होगा कि वह तीन महीनों में जांच कर फैसला दे. इसके अलावा पेपर लीक मामले में 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ का जुर्माना का प्रावधान होगा. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि “पेपर लीक कोई मामूली मामला नहीं है.” उन्होंने कहा कि यह लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा विषय है और सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लाने जा रही है।

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